फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 8 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। पूर्व विधायक विजय सिंह के नाला मछरट्टा स्थित निवास पर हुये धमाके के मामले में पुलिस ने जो विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया था उसमें हाईकोर्ट ने नामजद पूर्व विधायक के दोनों पुत्रों अभिषेक उर्फ सिक्की, अविनाश उर्फ विक्की को राहत दी है। हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने दिया है। 17 मार्च को पूर्व विधायक विजय सिंह के घर पर शाम सात बजे जबरदस्त धमाका हुआ था। इसमें उनके घर की दीवारें हिल गयी थीं। बेसमेंट धराशाई हो गया था। इसमें पूर्व विधायक के दोनो पुत्रों के अलावा छह लोग घायल हो गये थे। जिनका अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल भइयालाल की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।

पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम समेत व...