पटना, फरवरी 26 -- पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल राय की ओर से दायर जमानत अर्जी को गुरुवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 171/2025 में दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। मालूम हो कि रंगदारी से धन उगाही करना, निजी तथा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना और संगठित गिरोह चलाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक गत वर्ष 13 जून से जेल में बंद हैं। पूर्व विधायक की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेन्द्र नारायण ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध एपीपी अजय मिश्रा ने किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आवेदक के खिलाफ 40 आपराधिक केस हैं।

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