पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर की जमानत याचिका खारिज
गुड़गांव, जुलाई 17 -- माहिरा होम्स समूह हाउसिंग घोटाले का मामला खरीदारों के 616 करोड़ रुपये के दुरुपयोग का है आरोप
घोटाले का विवरण गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को माहिरा होम्स समूह हाउसिंग घोटाले के मुख्य आरोपी कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया, जिसमें पूर्व विधायक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन अधिनियम के तहत चल रहे मामले में नियमित जमानत देने से इंकार किया था।
सुनवाई का विवरण सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी.मोहन की बेंच ने सभी पक्षों को सुना। ईडी ने कहा कि पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर और अन्य आरोपियों ने मिलकर महिरा होम्स समूह के सेक्टर-68 क...
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