बुलंदशहर, मार्च 26 -- खैर के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या कराने की साजिश रचने और धमकी के मामले में एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने खैर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन संजीव कुमार अग्रवाल समेत सात लोगों को दोषी करार दिया जबकि तीन लोग दोषमुक्त हो गए। खैर में सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद पूर्व चेयरमैन ने बुलंदशहर के हिस्ट्रीशीटर को हत्या की सुपारी दी थी। अदालत ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि खैर के मोहल्ला सिकरवार निवासी पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ ने 27 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उन्होंने नगर पालिका खैर के पूर्व चेयरमैन अग्रसेन कॉलोनी निवासी संजीव कुमार अग्रवाल के खिलाफ शासन स्तर पर शिकायत की थी। इसमें आरोप था कि संजीव ने खैर स्थित सिंचाई ...