रांची, जुलाई 3 -- रांची। विशेष संवाददाता पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने एसीबी की विशेष अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।मामला वर्ष 2003-05 के दौरान बीज एवं कृषि उपकरणों की खरीद से जुड़ा है। आरोप है कि आवश्यक सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनचाही कंपनियों से खरीद की गई थी। इसकी जांच एसीबी ने की, जिसमें लगभग 46 करोड़ 10 लाख रुपये के कथित घोटाले का खुलासा हुआ।इस मामले में वर्ष 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद ...