पूर्व मंत्री को ऑनलाइन बहस की अनुमति
सुल्तानपुर, मई 30 -- सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के बारे में पांच साल पूर्व विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे से मुक्त करने पर बहस करेंगे। एमपी - एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सोमनाथ भारती को नई दिल्ली की साकेत कोर्ट के लिंक जुड़ने का आदेश दिया है। मुकदमे से मुक्त करने की याचिका देने के कारण उन पर आरोप तय नहीं हो सके। अगली सुनवाई 17 जून के लिए टल गई है। जगदीशपुर के हरपालपुर निवासी शोभनाथ साहू ने 10 जनवरी 2021 को ये मुकदमा दर्ज कराया था।
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