रांची, मई 8 -- रांची, संवाददाता। एनआईए की विशेष अदालत ने माओवादी संगठन और अपराधी गिरोहों को अवैध हथियार व कारतूस सप्लाई करने के आरोपी पूर्व बीएसएफ जवान अरुण कुमार सिंह उर्फ फौजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 20 नवंबर 2021 से जेल में है। यह उसकी चौथी जमानत याचिका थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। आरोपी बिहार के सारण जिला के सोनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने याचिका पर सुनवाई पश्चात 28 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामला एनआईए केस संख्या 04/2021 से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत एटीएस थाना कांड संख्या 01/2021 से हुई थी। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस मामले में महिला की जमानत याचिका फिर खारिज जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने बीएसएफ से कारतूस निकालकर माओवादी संगठन स...