बुलंदशहर, सितम्बर 24 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाने में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी पूर्व बसपा विधायक हाजी हलीम के बेटे असद को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा कि घटना के समय आरोपी भारत में मौजूद ही नहीं था और उसके खिलाफ साजिश में शामिल होने के आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। यह भी पढ़ें- बिकरू कांड: चौकी इंचार्ज समेत दो आरोपियों की जमानत मंजूर, 6 साल से जेल में बंदमामले का विवरण मामला वर्ष 2021 का है। अभियोजन के अनुसार, पांच दिसंबर 2021 को हत्या की घटना हुई थी। असद को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया था और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत भाइयों अनस, दानिश और जैद के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया। असद की ओर से बताया गया कि वह चार दिसंबर 2021 को ही ...