बागपत, अप्रैल 18 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने पाबला गांव के पूर्व सैनिक पर फायरिंग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस घटना में पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में पूर्व सैनिक विजय सिंह ने बताया कि गांव के ही सोमपाल उर्फ सोमी ने उससे दस लाख रुपये उधार लिए थे, जिनका तकादा करने पर उससे रंजिश रखने लगे। 18 फरवरी की शाम पहले शादी समारोह में गाली-गलौज कर झगड़ा किया। वहां पर लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर घर भेज दिया। इसके बाद रात में सोमपाल और उसके बेटे बंटी ने उसके घर पर आकर गोली चलाई। यह भी पढ़ें- हमलावर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज उसने अपने घर में घुसकर जान बचाई। हमलावरों ने 8-10 राउंड गोलियां चलाई। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि वांछित चल रहे हमलावर बंटी ने न्यायालय में...