सासाराम, सितम्बर 14 -- दिनारा। नटवार थाना क्षेत्र अंतर्गत महरोढ़ गांव के पीडीएस दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द होने के बावजूद उक्त विक्रेता द्वारा टैग किए गए दुकानदार को स्टॉक नहीं देने को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष अजित कुमार ने बताया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार पटेल के आवेदन पर थाना क्षेत्र के महरोढ़ गांव निवासी पीडीएस दुकानदार शीला देवी पति सत्येन्द्र राम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उक्त आवेदन में एमओ द्वारा आरोप लगाया गया है कि शीला देवी ( अनुज्ञप्ति संख्या7/2020)का अनुज्ञप्ति रद्द हो गया था। इस वजह से इन्हें टैग हुए दूसरे पीडीएस विक्रेता को संपूर्ण चार्ज देना था, लेकिन आधा अधूरा चार्ज देकर स्टॉक में बचा लगभग 18 क्विंटल गेहूं व लगभग 44 क्विंटल चावल नहीं दिया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि माम...