उन्नाव, नवम्बर 4 -- हिलौली। नियम विपरीत भर्ती में चौकीदार की सेवा को समाप्त कर दी गई है। 27 फरवरी 1993 को नगर क्षेत्र समिति की बैठक में चौकीदार की अस्थाई नियुक्ति पर सहमति बनी थी। मामले शिकायत पर बैठी जांच में अनियमितता सामने आने पर कार्रवाई तय की गई। सेवा समाप्ति के साथ 15 दिन में रिकवरी की तैयारी भी है। ईओ ने बताया कि जांच में सामने आया कि समिति की बैठक में वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी को अस्थायी रूप से चौकीदार पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जबकि जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त निर्देशों में यह स्पष्ट है कि शासन की स्वीकृति के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इन नियम कायदों के बाद भी उन्हें ताक पर रखकर तत्कालीन अध्यक्ष केडी शुक्ला ने बिना शासन अनुमोदन के उन्हें नियुक्त कर दिया। इस बार जांच की मांग उठी तो संयुक्त...