पूर्व डीजीपी को आय से अधिक संपत्ति मामले में चार साल की सजा
नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- अदालत ने गुरुवार को राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक टॉमिन जे. थाचंकरी को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल में यह पहला मामला है, जिसमें डीजीपी रैंक के किसी अधिकारी को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए सजा सुनाई गई है। कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट के जज के.वी. रजनीश ने थाचंकरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाया।
सजा और जुर्माना अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी पर 30.84 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने थाचंकरी को तिरुवनंतपुरम की पूजपुरा सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया। आखिरी सुनवाई के दौरान थाचंकरी ने अनुरोध किया कि सजा सुनाते समय अदालत उनकी सेहत का ध्यान रखे। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि उनके पद को देखते हुए कोई न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.