पूर्व डीजीएचएस डॉ. वत्सला को जमानत मिली
नई दिल्ली, अगस्त 18 -- नई दिल्ली, का.सं.। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दवा और मेडिकल उपकरणों के कथित घोटाला मामले में आरोपी पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. वत्सला अग्रवाल को मंगलवार को चिकित्सा आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश विद्या प्रकाश की अदालत ने यह राहत एक लाख रुपये के जमानती बांड और समान राशि के दो जमानतदारों सहित अन्य शर्तों पर दी। अदालत ने सोमवार को इसी मामले में आरोपी डॉ. विनोद कुमार रंगा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। डॉ. वत्सला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने पैरवी करते हुए नियमित जमानत पर जोर नहीं दिया और फिलहाल चिकित्सा आधार पर अंतरिम राहत मांगी। यह भी पढ़ें- Gonda News: फर्जी ब्लड बैंक कार्ड मामले में आरोपी की जमानत खारिज वहीं, अंतरिम जमानत का वरिष्ठ लोक अभियोजक कुमार संजय ने विरो...
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