नई दिल्ली, अगस्त 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में जस्टिस वर्मा के घर से मिली नगदी मामले में एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष वकील घनश्याम उपाध्याय ने तर्क दिया था कि पद से इस्तीफा देने से बेहिसाब पैसे के लिए आपराधिक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। पीठ ने कहा कि पहले भी ऐसी ही एक याचिका खारिज की जा चुकी है। उपाध्याय ने कहा कि पिछली याचिका इस तकनीकी आधार पर खारिज की गई थी। यह भी पढ़ें- कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ याचिका देख भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- चीप पब्लिसिटी जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आप एक वकील हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह ...