नई दिल्ली, जनवरी 14 -- सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट को अवगत कराया कि उसे मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे आरोपों से संबंधित कोई शिकायत की जानकारी है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को भी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली हैं। शीर्ष अदालत प्रशासन की ओर से यह बयान न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव के समक्ष दिया गया, जो सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस कौरव ने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से पेश वकील से केवल यह पूछा कि क्या उन्हें पूर्व जज के खिलाफ कोई शिकायत मिली है या नहीं। वकील ने जवाब दिया कि जिस प्रारूप में जानकारी मांगी गई है, उसमें जानकारी नहीं दी जा सकती। अदालत ने पाया कि 'कोई स्पष्ट उत्तर न...