सुल्तानपुर, फरवरी 2 -- सुलतानपुर। धोखाधड़ी से मकान दूसरे के नाम दर्ज कराने के आरोप में तलब हुईं अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता राजेश अग्रहरि की पत्नी और पूर्व चेयरमैन चन्द्रमा देवी जमानत पर सुनवाई के लिए सोमवार को हाजिर नहीं हुईं। उनके अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था के तहत इस मामले में जमानत पर सुनवाई के लिए पूर्व चेयरमैन को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने की जरूरत नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भव्या श्रीवास्तव ने सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रखा है।
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