कानपुर, मार्च 11 -- पूर्व एमएलसी सरदार कुलदीप सिंह के खिलाफ 17 साल पूर्व दर्ज मामले में अग्रिम विवेचना के आदेश हुए हैं। पूर्व एमएलसी ने दावा किया कि पुलिस आयुक्त के आदेश पर एडीसीपी को जांच दी गई है। पूर्व एमएलसी सरदार कुलदीप सिंह ने बताया कि उनके व बेटे के खिलाफ काकादेव थाने में गलत तथ्यों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव गृह को प्रतिवेदन भेजा था और अग्रिम विवेचना कराने की मांग की थी। पूर्व एमएलसी ने बताया कि 17 फरवरी 2026 को पुलिस आयुक्त ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जांच एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके को दी गई है। एडीसीपी ने बताया कि जांच मिली है। हालांकि मामले में 2010 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस मामले में समस्त दस्तावेज का परीक्षण के करने के बाद आगे की कार्...