नई दिल्ली, मार्च 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले के आरोपी एवं तेलंगाना विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी को राहत प्रदान की। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि हम अभियुक्त को दी गई अंतरिम सुरक्षा को पूर्ण करते हुए अपील का निपटारा करते हैं।

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