देवरिया, जनवरी 6 -- देवरिया, निज संवाददाता। देवरिया जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सीजेएम न्यायालय से राहत नहीं मिली। जमानत याचिका व रिमांड पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दिया, जबकि रिमांड पर बुधवार को फैसला आएगा। सुनवाई के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी न्यायालय में मौजूद रहे। सुरक्षा की कमान सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी व कोतवाल विनोद कुमार सिंह संभाल रहे थे। लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी व पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में ...