वाराणसी, दिसम्बर 23 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की कोर्ट ने सोमवार को आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर खारिज कर दी। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता एवं समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाया। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी मधुसूदन तिवारी ने बहस की। कोर्ट में आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पर बहस की। कहा कि आरोपी के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक कारणों से शासन प्रशासन के दबाव में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहा है। उप्र सरकार की गलत नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के फलस्वरूप फंसाया गया है। उसने पुलिस सेवा से बर्खास्तगी के बाद एक आजाद अधिकार सेनानायक सामाजिक संगठन गठित किया। ताकि देश प्रदेश में ह...