वाराणसी, जनवरी 9 -- वाराणसी, संवाददाता। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट से शुक्रवार को आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को जमानत मिल गई। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में हिंदू युवा वाहिनी के नेता अम्बरीष सिंह 'भोला' ने केस दर्ज कराया था। बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनुज यादव ने पैरवी की। तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कफ सिरप तस्करी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। प्रकरण के अनुसार बड़ी पियरी निवासी हिंदू युवा वाहिनी के नेता अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए थे। साथ ही...