नई दिल्ली, मार्च 27 -- केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित कर्मियों (अग्निवीर) को कांस्टेबल के रूप में भर्ती करने की अनुमति दे दी है, जिसमें उनके लिए विशेष आरक्षण और छूट का प्रावधान है। एमएचए ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के नियम 9 में संशोधन करके यह बदलाव लागू किया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना ने कांस्टेबल भर्ती के मौजूदा मानदंडों में आमूल-चूल परिवर्तन किया है और पूर्व-अग्निवीरों को औपचारिक रूप से पात्रता के दायरे में शामिल कर लिया है। संशोधित प्रावधानों के तहत 20 प्रतिशत रिक्तियां, या सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई संख्या, पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इसके अलावा वे तीन साल की उम्र में छूट के भी हकदार होंगे।
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