भागलपुर, सितम्बर 30 -- पूर्णिया से मनोज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया। दामाद की हत्या के मामले में अपनी ही बेटी के खिलाफ मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई। करीब एक साल चले मुकदमे के बाद अब अदालत ने आरोपी बेटी उषा देवी को पति बालो दास की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए अलग से महिला पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकार की ओर से मो. अताउर रहमान ने पक्ष रखा। मामले में अभियोजन की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई। मामला धमदाहा थाना क्षेत्र के दमगाढ़ा वार्ड संख्या-11 का है। मृतक बालो दास आरोपी उषा देवी का पति और प्राथमिकी दर्ज कराने वाली मीना देवी का दामाद था। घटना के बाद मीना देवी ने ही अपनी बेटी उषा देवी के खिलाफ पुलिस को बयान देकर हत्या का मामला ...