भागलपुर, जून 7 -- पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया। बिहार राज्य की सीमा में अन्य राज्यों रो प्रवेश करने वाले लघु खनिज बालू, पत्थर आदि लदे सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास लेना होगा। पूर्णिया जिला में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों के वाहन स्वामियों, चालकों एवं परिवहनकर्ताओं को खान एवं भूतत्व विभाग पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में 10 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास लेना होगा। विभागीय आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। यह भी पढ़ें- 10 जून से लघु खनिज वाहनों को इंटर स्टेट ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य यह भी पढ़ें- 12 जून तक बीएड द्वितीय खंड की प्रायोगिक परीक्षा

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