भागलपुर, जून 17 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। करीब साढ़े चार वर्ष पुराने 85.2 किलोग्राम गांजा तस्करी मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी चालक को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला पंचम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल जज दीपक सिंह वर्मा की अदालत ने सुनाया। सजा पाने वाला पश्चिम बंगाल के फुलेश्वरी बाजार सिलीगुड़ी निवासी 35 वर्षीय कृष्ण बर्मन है। मामले के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि 21 नवंबर 2021 की सुबह बायसी थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक उमेश पासवान पुलिस बल के साथ पंचायत चुनाव एवं शराबबंदी को लेकर वाहन जांच अभियान चला रहे थे। इसी दौरान दालकोला की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया। पु...