प्रभात कुमार, अगस्त 12 -- देश भर में वर्षों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण और नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों के ऐसे मामलों में युद्ध स्तर पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद इन शहरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि दिल्ली के होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई।दिल्ली में सर्वे के काम में देरी पर जताई नाराजगी आदेशों के बाद भी लाजपतनगर और सरोजनीनगर मार्केट में नियमों की अनदेखी और किसी अनहोनी का पता लगाने के लिए सर्वे का काम शुरू नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर...