पूरी कीमत चुकाने के बाद भी नहीं मिला फ्लैट, बैंक को ब्याज भुगतान का आदेश
जमशेदपुर, अगस्त 7 -- झारखंड हाईकोर्ट ने बैंक की ई-नीलामी में फ्लैट खरीदने वाली महिला को 30.90 लाख रुपये की राशि पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने के आदेश को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने बैंक ऑफ बड़ौदा की अपील खारिज कर दी। बैंक ने एकल पीठ के 17 जून के आदेश को चुनौती दी थी। मामला जमशेदपुर के मानगो स्थित चंद्रावती नगर के दलमा एन्क्लेव के एक फ्लैट से जुड़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 14 सितंबर 2022 को इस संपत्ति की ई-नीलामी की थी। इसमें शिप्रा शिखा ने 30.90 लाख की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। उन्होंने 15 से 26 सितंबर 2022 के बीच बैंक को पूरी रकम जमा कर दी। राशि जमा करने के बाद महिला ने बैंक से सेल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कई बार ई-मेल किया, लेकिन उन्हें समय पर सर्टिफिकेट और फ्लैट का कब्जा नहीं मिला। इसके बाद उन्...
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