रांची, दिसम्बर 23 -- रांची। विशेष संवाददाता आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले में बिना अभियोजन स्वीकृति के ट्रायल चलेगा। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने यह आदेश दिया है। पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूजा सिंघल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर ईडी कोर्ट के लिये गये संज्ञान को चुनौती दी थी। पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर ट्रायल कोर्ट ने बिना अभियोजन स्वीकृति के ही संज्ञान लिया है। नियमानुसार इस मामले में सरकार से सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति लेने के बाद ही ट्रायल कोर्ट संज्ञान लेने के बाद आगे की कार्रवाई कर सकता है। ईडी कोर्ट द्वारा मामले ...