नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने धनशोधन मामले में संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

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