रांची, मार्च 28 -- रांची, संवाददाता। चान्हो थाना क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में अदालत ने तीन लोगों सूरज मुंडा, रामदेव मुंडा और सोभन मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने शनिवार को सुनाए फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। मामला 24 जुलाई 2022 का है, जब पुलिस ने मदरसा चौक के पास वाहन जांच के दौरान सूरज मुंडा को एक संदिग्ध बाइक के साथ पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपने साथियों रामदेव मुंडा और सोभन मुंडा का नाम बताया, जिनके घरों से चार अन्य मोटरसाइकिलें बरामद करने का दावा किया गया था। पुलिस के अनुसार, सभी बाइक चोरी की थीं और आरोपियों द्वारा उन्हें बेचने की तैयारी थी। हालांकि, ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष केवल एक गवाह सूचक पुलिस प...
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