प्रयागराज, फरवरी 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग और 11 मुकदमों के आपराधिक इतिहास वाले अभियुक्त नौशाद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने याची के अधिवक्ता बीडी निषाद भूपेन्द्र व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि फायरिंग में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई और मुल्जिम के पैर में क्रास फायरिंग से गोली लगी है जो पूरी तरह असत्य साबित होती है। अभियुक्त ने अपने खिलाफ 11 आपराधिक मुकदमों का खुलासा किया है। यह भी कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है।
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