मथुरा, सितम्बर 20 -- झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले 20 लोगों को एडीजे सप्तम विद्या भूषण पाण्डेय की अदालत ने एक-एक वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश कुंतल द्वारा की गई। शेरगढ़ थाना पुलिस को 13 अप्रैल 2011 को यामीन नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि कस्बे में बच्चों के झगड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा है। इस सूचना के बाद थाने के उप निरीक्षक बृजपाल सिंह मय हमराह सिपाहियों व होमगार्ड के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया, तो आपस में झगड़ रहे लोगों ने पुलिस टीम पर एक राय होकर हमला कर दिया। इसमें होमगार्ड धर्मवीर सिंह को गंभीर चोटें आई थी। उप निरीक्षक बृजपाल सिंह ने वकील उर्फ वक्को पुत्र बीधा,...
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