श्रावस्ती, सितम्बर 10 -- श्रावस्ती। लल्लू उर्फ मथुरा पुत्र मेढई निवासी गोडियनपुरवा दाखिला पूरे प्रसाद थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती पर कोतवाली भिनगा में यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें पुलिस पार्टी पर अवैध शस्त्र से जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया गया था। जिसका मामला एएसजे न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी लल्लू उर्फ मथुरा प्रसाद को एक वर्ष सात माह की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।

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