नई दिल्ली, जनवरी 24 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। लक्ष्मी नगर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर रिश्वत और जबरन वसूली के गंभीर आरोपों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतेंद्र पाल सिंह की अदालत ने पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को नोटिस जारी कर घटना वाले दिन की थाना परिसर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी तलब की गई है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और निष्पक्ष जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संरक्षण बेहद जरूरी है। यह मामला जुनैद अकरम की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवाशीष महर्षि ने अदालत को बताया कि 30 नवंबर 2025 को उनके मुवक्किल को लक्ष्मी नगर थाने ...