बांका, जून 19 -- बांका, एक संवाददाता। पुलिस पर हमला और अवैध हथियार रखने के मामले में गुरुवार को बांका व्यवहार न्यायालय के एडीजे-8 अतुल सिन्हा की अदालत ने दोषी कुख्यात काजू यादव को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला स्पीडी ट्रायल के तहत चलाया गया। यह भी पढ़ें- सीएसपी संचालक से लूट में दो को 3-3 साल सजामामले की जानकारी अभियोजन के अनुसार 26 सितंबर 2025 की शाम रजौन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सैदपुर नहर के समीप एक अपराधी मौजूद है। सूचना के सत्यापन के लिए जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी काजू यादव ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे...