रांची, मार्च 14 -- रांची, संवाददाता। विधानसभा थाना क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग व व्यवसायी की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी गुलजार अहमद को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने इसे गंभीरता लेते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक व्यवसायी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कुछ आरोपी बाइक से आए हुए थे। पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश करने पर आरोपियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जांच के दौरान सह-आरोपियों के बयान में भी गुलजार अहमद का नाम आया है। आरोप है कि वह मौके पर मौजूद था और साधु मुंडा की हत्या की साजिश में शामिल था।

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