मथुरा, जुलाई 28 -- न्यायालय एडीजे/एफटीसी-दो सुशील कुमार के न्यायालय ने सोमवार को पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर फायरिंग करने के दोषी को सात साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार सात सितम्बर-2016 को उप निरीक्षक छाता अरविंद प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। रात करीब आठ बजे विशंभरा की ओर से स्कॉर्पियो से शातिर साहुन के आने की सूचना मिली थी। कंट्रोल से मिली सूचना पर अपराधी को घेरने को कोसीकलां और शेरगढ़ पुलिस को भेजा गया। तीन थानों के पुलिस बल दौताना तिराहे के समीप चेकिंग करने लगे। तभी स्कॉर्पियो सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गयी थी। इस दौरान छाता थाने में तैनात तत्कालीन एचसीपी महेश बाबू हाथ में गोली लगने से घायल हो गये। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शेरगढ़ के गांव विशंभरा निवासी शेरखान क...