नई दिल्ली, अगस्त 18 -- नई दिल्ली। उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया गया कि सफाईकर्मी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक कुलदीप कुमार को एहतियातन हिरासत में लिया गया था। अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ को यह बताया गया। पीठ को कुलदीप कुमार की कथित अवैध हिरासत को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई। पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि कुमार की रिहाई के बाद मौजूदा याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है। अन्य राहत के लिए याचिकाकर्ता का परिवार उचित कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष मामले का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख क...