लखनऊ, अगस्त 2 -- मड़ियांव पुलिस ने 11 साल पहले चोरी के आरोप में जिन चार चोरों को जेल भेजा था अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने उन्हें बरी कर दिया। तत्कालीन इंस्पेक्टर और दरोगा ने आरोपियों के पास से तमंचा और माल बरामदगी दिखाकर चोर तो बता दिया पर फर्द में उनके हस्ताक्षर तक नहीं कराए थे। कोर्ट ने इंस्पेक्टर और जांच करने वाले दरोगा की विवेचना को सतही बताया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देकर तीन माह में आख्या मांगी है। उसकी एक प्रति पुलिस आयुक्त, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को भेजी है। मंडियांव पुलिस ने जनपद सीतापुर एवं बाराबंकी निवासी सुरेश वर्मा, फूलचंद्र, कल्लू तथा राममिलन को चोर बताते हुए 25 मई 2025 को जेल भेजा था। यह भी पढ़ें- हार्ट अटैक को कत्ल समझ बैठी पुलिस, 3 साल तक 5 बेगुनाह झेलते रहे हत्यारे का दाग, कोर्ट ने किया बरी पुलि...