पीलीभीत, जुलाई 21 -- पीलीभीत। अवैध रेत खनन के धंधे में बाधा बनने का आरोप लगाते हुए पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र श्रीवास्तव ने पांच व दो सगे भाईयों सहित 11 आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना व तीन-तीन साल की सजा सुनाई।

अभियोजन का इतिहास अभियोग के मुताबिक थाना कोतवाली में तैनात कांस्टेबिल अनिल कुमार ने एक जून 2017 को थाना कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि वह हमराह होमगार्ड बाबूराम के साथ पवन मोबाईल ड्यूटी पर मोहल्ला डालचन्द वाल्मीकि मन्दिर के पास गश्त कर रहे थे। तभी कुछ लोग देवहा नदी की ओर से अपने हाथ में फावड़े व डंडे लेकर आ रहे थे। पुलिस को देखकर कहने लगे कि इन लोगों की वजह से हमारा रेत खनन का धंधा नहीं चल रहा है। आज इन लोगों को जान से मार देंगे। यह कहते हुए सभी लोग एक राय हमलावर ह...