भदोही, फरवरी 26 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में पुलिस टीम पर फायिरंग एवं आयुध अधिनियम के दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि 30 अक्तूबर 2024 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भदोही को सूचना मिली थी। नेशनल कालेज के प्रिंसिपल हत्याकांड के आरोपितों के बारे में मुखबिर ने सूचना दिया था। जिस पर कुढ़वा, दुर्गागंज के पास चौराहे से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले रोड पर करीब 15 मीटर उत्तर सड़क के किनारे बदमाशों के दिखने पर पीछा पुलिस ने किया, जिस पर आरोपितों ने फायरिंग कर दिया था। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया था। शकील निवासी सुलेमपुर (हरखपुर) थाना मऊ आइमा जनपद प्रयागराज एवं आशीष उर्फ भोले निवासी पं...