बुलंदशहर, अगस्त 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-एक धीरेंद्र कुमार तृतीय ने वर्ष 2015 में कोतवाली देहात के चोला क्षेत्र में पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाकर सिपाही की हत्या करने और अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने के 11 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव मलिक ने बताया कि यह घटना 5 अगस्त 2015 की रात की है। कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि सफारी कार में सवार होकर कुछ बदमाश अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं। इन बदमाशों का सिकंदराबाद पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा था।

घटना का विवरण देहात पुलिस ने चोला क्षेत्र में चोला चौपला के पास बैरियर लगाकर गाड़ी सवारों को रोकने का प्रयास किया, तो बद...