बरेली, अप्रैल 14 -- मौलाना तौकीर रजा खां के बुलावे पर आये बवालियों द्वारा मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के पास पुलिस टीम पर एसिड और फायरिंग से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला जज अमृता शुक्ला की कोर्ट ने आरोपी वलीउद्दीन की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि आईएमसी मुखिया तौकीर रजा खां ने 26 सितंबर 2025 धरना देने के लिए लोगों को बुलाया था। भीड़ ने इस्लामिया मैदान में जाने को बरेली शहर में कई जगह पुलिस पर हमला कर बवाल किया था। बीते 26 सितंबर 2025 को इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडेय ने थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि जुमे की नमाज के बाद मौलाना आजाद इंटर कालेज के पास भीड़ ने इस्लामिया कॉलेज मैदान में बवालियों ने पुलिस टीम पर एसिड से भरी बोलते फेककर और फायरिंग कर जानलेवा हमला किया। जिससे कई ...
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