नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2023 में महाराष्ट्र के अकोला में हुई हिंसा से जुड़े मामले की समुचित जांच नहीं करने पर राज्य पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरत से लिया है। जस्टिस संजय कुमार और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद व्यक्ति को जाति और धर्म सहित सभी तरह के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पीठ ने महाराष्ट्र के गृह सचिव को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने अकोला दंगों के दौरान हुई एक व्यक्ति की हत्या के चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले एक व्य...