कोच्चि, जुलाई 11 -- केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पिछले आदेश को रद्द करते हुए प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई थी युवती को दी गई सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर वापस ले लिया, क्योंकि पुलिस युवती का पता ही नहीं लगा सकी। पुलिस ने कहा कि उसका पता नहीं लगाया जा सका। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने सुरक्षा आदेश को लागू करने की कोशिश की, तो लड़की का पता नहीं चल सका। जिसके बाद जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने अपना पिछला अंतरिम आदेश रद्द कर दिया, साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि जब युवती सुरक्षा की मांग करते हुए उनके पास आए, तो उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा, 'अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।' इस बात की जानकारी युवती के वकील पीएस अनीशाद ने दी। यह भी पढ़ें-...