गोरखपुर, फरवरी 21 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गोरखनाथ इलाके के वजीराबाद कॉलोनी में रेलवे के सीनियर टेक्नीशियर अफरोज आलम की हत्या के मामले में आरोपी बनाई गई पत्नी शादिया बेगुनाह निकली है। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर उसे बरी करते हुए हुमायूपुर उत्तरी निवासी इरशाद उर्फ दिलशाद और दिग्विजयनगर कॉलोनी निवासी इरफान अंसारी को हत्या का दोषी माना है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मुख्य आरोपी आईटीआई छात्र नाबालिग पाया गया और उसका केस अब किशोर न्याय बोर्ड में चलेगा। घटना 24 मई 2023 को हुई थी। रेलकर्मी की घर में ही तलवार से हत्या की गई थी। इस प्रकरण में मृतक रेलकर्मी के भाई जावेद ने केस दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि 50 वर्षीय अफरोज आलम ने वर्ष 2012 में वजीराबाद कॉलोनी में भूमि खरीदी और पांच मंजिला मकान बनवाकर पत्नी शादिया अंसारी के स...