रांची, मई 11 -- रांची। विशेष संवाददाता हत्या के प्रयास मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अदालत के आदेश का इंतजार क्यों करती है। कोर्ट ने कहा कि यदि फरार आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया जाता, तो एक गवाह की जान बच सकती थी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साहिबगंज के एसपी को अदालत में तलब कर मामले की जानकारी ली। यह भी पढ़ें- पलामू में हिरासत में मौत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखापुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि झारखंड पुलिस आम लोगों के बीच अपना विश्वास कायम करने में असफल हो रही है। कोर्ट ने राज्य में हाल के आपराधिक मामलों का जिक्र करते ...