नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भड़क गया। यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझकर काम करती दिखाई दे रही है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने से पहले एक व्यक्ति को हिरासत में रखने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाए जाने पर उसकी हिरासत अवैध ठहरा दी। साथ ही आदेश दिया कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राज्य पुलिस की बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। बार-बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी अनिवार्य ...