अहमदाबाद, जुलाई 23 -- गुजरात के सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में वांटेड अपराधी हनीफ खान और उसके नाबालिग बेटे की पुलिस कार्रवाई में हुई मौत के मामले में एसआईटी की 'क्लोजर रिपोर्ट' खारिज कर दी है। अदालत ने सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर उन्हें आठ अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पी शर्मा ने 18 जुलाई के आदेश में मृतक हनीफ की पत्नी सोहनाबेन की याचिका स्वीकार करते हुए एसआईटी की 'सी-समरी' रिपोर्ट को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील पुनीत दवे ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 114 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- गुजरात में आरोपियों को कोड़े मारते हुए सड़कों पर घुमाने का कोर्ट ने लिया संज्ञानक्या था म...