प्रयागराज, जून 6 -- Allahabad Highcourt Order: ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग और पुलिसिया मनमानी पर बेहद सख्त फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन के आपसी विवाद और चेक बाउंस जैसे दीवानी मामलों पर गैंगस्टर एक्ट थोपना कानून का सरासर दुरुपयोग है। कोर्ट ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द करते हुए तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के खिलाफ बेहद गंभीर टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और अपनी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण 35 वर्षीय एक निर्दोष महिला (गृहणी) को लगभग 80 दिनों तक बिना किसी ठोस कानूनी आधार के सलाखों के पीछे रहना पड़ा।​पूर्व पुलिस कमिश्नर को चेतावनी यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने राजेंद्र त्यागी व अन...